योगी सरकार को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने की अधिसूचना को किया रद्द
<p>उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति सूची (Scheduled Caste list) यानी एससी लिस्ट में 18 अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) को शामिल करने के लिए यूपी सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया।योगी सरकार ने 24 जून 2019 को कुम्हार, केवट, मल्लाह, धीमर, बाथम, कहार, कश्यप, भर, राजभर (Kumhar, Kevat, Mallah, Dhimar, Batham, Kahar, Kashyap, Bhar, Rajbhar) आदि समेत 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) सूची में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।</p>
<p>इस सरकारी अधिसूचना को याचिकाकर्ता हरिशरण गौतम, डॉ भीम राव अंबेडकर ग्रंथालय और जनकल्याण समिति के अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी।</p>
<p>चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार के पास अनुसूचित जाति सूची में बदलाव करने की शक्ति नहीं है और इसलिए यूपी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया।</p>
<p>2005 में मुलायम सिंह सरकार और 2016 में अखिलेश यादव सरकार द्वारा भी इसी तरह की अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन इस फैसले के साथ इस संबंध में जारी सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया है।</p>
Comments (0)
Published By
More in this category
इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रयागराज जिला इकाई की बैठक हुई संपन्न
खेत में काम कर रही महिला के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली, हुई मौत
प्रयागराज: एक लाख का जूता पहनता हूं, उसी से पीटता हूं
Most Popular Posts
गोला ब्लॉक के कोहड़ी ग्रामसभा मे ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सीख रहे बालक की मृत्यु
👁 168 Views
मऊ जनपद में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत के निर्माण कार्याे की होगी समीक्षा
👁 117 Views
सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, COVID-19 वैक्सीन पूरे देश में मुफ्त होगी: डॉ हर्षवर्धन
👁 77 Views
ओडिशा में आज से सिनेमा घर खोलने की मिली अनुमति
👁 67 Views
रूस के गेदज़ुख मे 5.1 तीव्रता का भुकंप
👁 65 Views
