हाईकोर्ट ने कहा- निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की हर साल समीक्षा करे सरकार
📅 31-08-2022 12:48 PM
👁 1 Readers
💬 0 Comments
🔁 0 Shares
प्रयागराज
<p>प्रयागराज ।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा देने वाले निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की हर साल समीक्षा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने लखनऊ एजूकेशन एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट सोसायटी की याचिका पर यह आदेश दिया। याची की ओर से कहा गया कि वर्ष 2013 के शासन के आदेश के तहत ऐसे स्कूलों को हर बच्चे के लिए प्रति माह 450 रुपये भुगतान तय हुआ था। हालांकि, इसके बाद भी यह रकम तय नहीं की गई, जबकि अब खर्चे भी काफी बढ़ चुके हैं।</p>
Comments (0)
Published By
More in this category
इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रयागराज जिला इकाई की बैठक हुई संपन्न
खेत में काम कर रही महिला के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली, हुई मौत
प्रयागराज: एक लाख का जूता पहनता हूं, उसी से पीटता हूं
Most Popular Posts
गोला ब्लॉक के कोहड़ी ग्रामसभा मे ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सीख रहे बालक की मृत्यु
👁 168 Views
मऊ जनपद में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत के निर्माण कार्याे की होगी समीक्षा
👁 117 Views
सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, COVID-19 वैक्सीन पूरे देश में मुफ्त होगी: डॉ हर्षवर्धन
👁 77 Views
ओडिशा में आज से सिनेमा घर खोलने की मिली अनुमति
👁 67 Views
रूस के गेदज़ुख मे 5.1 तीव्रता का भुकंप
👁 65 Views
