राहुल गांधी को दोबारा मिलेगी सांसद की सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
<p>नई दिल्ली। मोदी सरनेम केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की।</p>
<p>सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षकारों को जिरह के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले जिरह शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का सरनेम खुद मोदी नहीं है। पहले उनका सरनेम मोध था।</p>
<p>वहीं जस्टिस गवई ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आपको साबित करना होगा कि यह एक्ससेप्शनल केस है।</p>
Comments (0)
Published By
More in this category
Delhi-based publication house tenders apology over depiction of Prophet Mohammad in its book for 7th class
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, भारत में मंदी की आशंका शून्य
एयर इंडिया लाई नई नीति, अब सेवानिवृत्ति के बाद भी विमान उड़ा सकेंगे पायलट
Most Popular Posts
गोला ब्लॉक के कोहड़ी ग्रामसभा मे ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर सीख रहे बालक की मृत्यु
👁 168 Views
मऊ जनपद में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत के निर्माण कार्याे की होगी समीक्षा
👁 117 Views
सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, COVID-19 वैक्सीन पूरे देश में मुफ्त होगी: डॉ हर्षवर्धन
👁 77 Views
ओडिशा में आज से सिनेमा घर खोलने की मिली अनुमति
👁 67 Views
रूस के गेदज़ुख मे 5.1 तीव्रता का भुकंप
👁 65 Views
